कॉइन मीडिया न्यूज ग्रुप के सूत्रों के मुताबिक, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने अस्पताल से छुट्टी के तीन घंटे के भीतर कैशलेस दावों का निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है। इस कदम का उद्देश्य दावा प्रक्रिया की दक्षता और गति में सुधार करना, पॉलिसीधारकों को राहत प्रदान करना और उनके वित्तीय बोझ को कम करना है।
नए सर्कुलर के तहत, बीमा कंपनियों को अस्पताल से छुट्टी के तीन घंटे के भीतर कैशलेस दावों का निपटान करना होगा। इसका मतलब यह है कि पॉलिसीधारकों को अब अपने दावे प्राप्त करने के लिए दिनों या हफ्तों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सर्कुलर दावा प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व पर भी जोर देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि पॉलिसीधारकों को हर चरण में उनके दावों की स्थिति के बारे में सूचित किया जाता है।
आईआरडीएआई के नए सर्कुलर से पॉलिसीधारकों के समग्र अनुभव में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है, जिससे उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं तक तेज और अधिक कुशल पहुंच मिलेगी। यह कदम बीमा क्षेत्र के लिए समग्र नियामक ढांचे को बढ़ाने के प्राधिकरण के प्रयासों का हिस्सा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि पॉलिसीधारकों को सर्वोत्तम संभव सेवा प्राप्त हो।
IRDAI ने कैशलेस दावों को डिस्चार्ज के 3 घंटे के भीतर निपटाने का आदेश दिया है।
