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Monday, June 23, 2025

छत्‍तीसगढ़ के भिलाई में मस्जिद के नाम पर अवैध कब्जे पर निगम का चला बुलडोजर, तोड़े गए दुकान और दफ्तर

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सुपेला स्थित सैलानी बाबा दरबार (करबला मैदान) के आसपास बने सैकड़ों अवैध कब्जों पर भिलाई नगर निगम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। तीन दिन पहले जारी किए गए नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद, निगम ने सुबह 5 बजे से तोड़फोड़ शुरू की और सुबह 9 बजे तक सभी अवैध कब्जे हटा दिए।

HIGHLIGHTS

  • नोटिस की मियाद पूरी होने के बाद निगम की कार्रवाई
  • सैलानी दरबार के आसपास के अवैध कब्जे तोड़े
  • तीन दिन पहले नगर निगम ने जारी किया था नोटिस।

भिलाई:- छत्‍तीसगढ़ के भिलाई के सुपेला स्थित मस्जिद सैलानी बाबा दरबार (करबला मैदान) के आसपास बने सैकड़ों अवैध कब्जों पर भिलाई नगर निगम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। तीन दिन पहले जारी किए गए नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद, निगम ने सुबह 5 बजे से तोड़फोड़ शुरू की और सुबह 9 बजे तक सभी अवैध कब्जे हटा दिए।
भिलाई नगर निगम ने अवैध कब्जों के खिलाफ नोटिस जारी कर कब्जाधारियों को तीन दिन के भीतर कब्जा हटाने का निर्देश दिया था। भिलाई नगर निगम ने सोमवार सुबह 5 बजे से शुरू की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई में सभी अवैध संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया। क्षेत्र में संभावित विरोध को रोकने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था।

भिलाई ने मुक्त कराया 400 करोड़ पर कब्जा
भिलाई नगर निगम द्वारा सोमवार को आज तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इसके तहत मौर्य चंद्र टॉकीज के समीप हुए अवैध कबजों को पूरी तरह से हटा दिया। यहां पर मजिस्द- मजार के आसपास कब्जा कर 22 दुकानें बनाई गई थी। जिनको तोड़ा गया है। यहां पर पूरे साढ़े चार एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया था।

इसके अलावा सर्विस रोड पर किए गए कब्जों को भी हटाया गया। निगम की यह कार्रवाई सुबह छह बजे से शुरू हुई थी। पूरे अभियान में 10 जेसीबी, 30 डंफर और 2 चेन माउंटर का उपयोग किया गया। मौके पर एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार समेत 100 से ज्यादा जवानों और कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात थी।

लोगों ने भूमि पर लोगों ने कर लिया था अवैध कब्जा
साडा के कार्यकाल में सैलानी बाबा दरबार के लिए 2.5 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। इस भूमि पर धीरे-धीरे लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया और दुकानें, दफ्तर, और चबूतरे बना लिए। इन अवैध कब्जों की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, और मामला कोर्ट तक पहुंच चुका था।

निगम ने अवैध कब्जे हटाने का जारी किया था नोटिस
राज्य शासन ने जिला कलेक्टर को इस मामले पर निर्णय लेने के लिए 120 दिन का समय दिया था। कलेक्टर के निर्देश पर भिलाई निगम ने अवैध कब्जे हटाने का आदेश दिया और नोटिस जारी किया।

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