कॉइन मीडिया न्यूज ग्रुप के सूत्रों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस कर्मियों की भर्ती में एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव की घोषणा की है। हाल ही में कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने घोषणा की कि स्थानीय उम्मीदवारों को अब पुलिस भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी।
इस निर्णय का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के युवाओं को राज्य पुलिस बल में शामिल होने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। पहले, पुलिस भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा 28 वर्ष थी, लेकिन इस नई नीति के साथ, स्थानीय उम्मीदवार अब 33 वर्ष की आयु तक आवेदन करने के पात्र होंगे।
इस कदम से छत्तीसगढ़ के बड़ी संख्या में इच्छुक उम्मीदवारों को लाभ होने की उम्मीद है, जो सख्त आयु मानदंड के कारण पहले के अवसरों से चूक गए होंगे। आयु सीमा बढ़ाकर, सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिक स्थानीय युवा भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकें और पुलिस विभाग में नौकरियां सुरक्षित कर सकें।
रायपुर के महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के प्रशासन और विकास से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। हालाँकि, स्थानीय पुलिस उम्मीदवारों के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय बैठक का मुख्य आकर्षण बनकर उभरा है।
इस नीति परिवर्तन को छत्तीसगढ़ के युवाओं को सशक्त बनाने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जाता है कि राज्य का पुलिस बल स्थानीय आबादी का अधिक प्रतिनिधित्व करता है। इससे इच्छुक उम्मीदवारों का मनोबल बढ़ने और उन्हें पुलिस विभाग में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित होने की उम्मीद है।
चूंकि राज्य सरकार इस नई नीति को लागू करती है, यह देखना बाकी है कि आने वाले वर्षों में इसका छत्तीसगढ़ पुलिस बल की समग्र भर्ती प्रक्रिया और संरचना पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस भर्ती में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट की घोषणा की है, साथ ही राज्य में 47,000 चिन्हित बेघर परिवारों को घर स्वीकृत करने का भी निर्णय लिया है।
