कॉइन मीडिया न्यूज ग्रुप के सूत्रों के अनुसार कलेक्टर अवनीश शरण के आदेश पर लोधीपारा, कोनी, सेंदरी, कछार, लोफंदी, मंगला, जुबरीपारा, लोखंडी, निरतू, घुटकू लामेर, दयालबंद में सघन जांच की गई। , और मस्तूरी क्षेत्र। लमेर में खनिज रेत का अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर को कोनी थाना पुलिस ने जब्त कर लिया। दयालबंद-मस्तूरी में चार हाइवा को खनिज रेत का परिवहन करते हुए जब्त किया गया और एक हाइवा को बिना वैध पारगमन पास के निम्न श्रेणी के चूना पत्थर और गिट्टी का परिवहन करते पाया गया।
अवैध परिवहन: खनिज रेत और निम्न श्रेणी के चूना पत्थर और गिट्टी का परिवहन वैध पारगमन पास के बिना किया जाता पाया गया।
जब्ती: दयालबंद-मस्तूरी क्षेत्र में एक ट्रैक्टर और चार हाइवा जब्त किए गए।
ड्राइवरों का बयान: चांगोरी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, तनौद जिला जांजगीर-चांपा और अमलडीहा जिला बिलासपुर के ड्राइवर खनिज रेत लोड करते पाए गए। अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा से एक ड्राइवर ने गिट्टी लोड किया।
मामला दर्ज : अवैध खनिज परिवहन करने पर सभी वाहन चालकों और मालिकों के खिलाफ छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया गया है।