कॉइन मीडिया न्यूज ग्रुप के सूत्रों के मुताबिक बिलासपुर हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा मामले में अहम फैसला सुनाते हुए 370 महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा से हटाने का आदेश देकर पुरुष अभ्यर्थियों को राहत दी है. विवाद तब पैदा हुआ जब चयन समिति ने नियमों का उल्लंघन करते हुए प्लाटून कमांडर पद के लिए महिलाओं को चुना, जिसके कारण अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा। हाईकोर्ट में गहन सुनवाई के बाद जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने 45 दिन की समय सीमा के भीतर अयोग्य महिलाओं के स्थान पर 370 पुरुष उम्मीदवारों की भर्ती करने का निर्देश दिया है।